
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूजीसी (UGC) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि नए नियम में प्रावधान साफ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक 2012 के विनियम लागू रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजीसी के नए नियम पर यदि हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो इसके खतरनाक परिणाम होंगे और समाज विभाजित होगा और इसके गंभीर प्रभाव होंगे।



